राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड से बड़ी खबर आ रही है निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए जिला अधिकारी हरिद्वार कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि देहरादून के पत्र संख्या-1450 दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 के द्वारा नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 को सम्पन्न कराये जाने हेतु अधिसूचना संख्या-679 एवं 680 दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 एवं अधिसूचना संख्या-357 दिनांक-08 जून, 2024 के द्वारा जनपद हरिद्वार के समस्त निकायों की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण कराया गया जिसमें पुनरीक्षण हेतु सन्दर्मित तिथि 01 जनवरी, 2024 निर्धारित करते हुये उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जो 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार की गयी है।
राज्य निर्वाचन आयोग, द्वारा प्रसंगरत निर्वाचन में मतदान की तिथि वर्ष-2025 में सम्पन्न होना सम्भावित होने के कारण समस्त नागर निकायों की निर्वाचक नामावलियों में उन सभी व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किये जाने चाहिए जो 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं। के नाम सम्मिलित किये जायगें। वर्तमान में निर्वाचक नामावली में परिवर्धन / संशोधन / विलोपन किये जाने के लिए मतदाता हेतु अनुमन्य है एवं यह प्रक्रिया नामांकन की अन्तिम तिथि तक गतिमान रहेगी। जिसका विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये है, इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि समस्त नागर निकायों में विशेष अभियान चलाकर सम्बिन्धत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में उन सभी अर्ह व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किये जाये जो 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है।
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December 23, 2024