
आजकल जहां एक तरफ आवारा कुत्तों के हमले बढ़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ पालतू कुत्ते भी लोगों को खून से लथपथ कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई वीडियो देखने को मिले। जिनमें कहीं राह चलते किसी पालतू कुत्ते ने किसी पर हमला कर दिया तो कहीं लिफ्ट में अचानक किसी को काट लिया. वहीं अब एक ऐसे ही मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। पालतू कुत्ते के मालिक को कोर्ट ने सजा सुनाई है।
दरअसल, मामला देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का है। जहां कुत्ते के काटने की घटना में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। यहां 40 साल के एक शख्स के पालतू कुत्ते ने पड़ोसी को लिफ्ट में काट लिया था। जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद मामला जब कोर्ट पहुंचा तो सुनवाई चली। वहीं सुनवाई के बाद कोर्ट ने पालतू कुत्ते के मालिक को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उसे चार महीने की कठोर सजा सुनाई। साथ ही 4,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यह मामला शहर के मुंबई के वर्ली स्थित अल्फा अपार्टमेंट्स का है। कोर्ट ने आरोपी कुत्ता मालिक ऋषभ पटेल को पीड़ित को जानबूझकर चोट पहुंचाने और पालतू जानवर के साथ लापरवाही बरतने के आरोप में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि, CCTV फुटेज में साफ दिखता है कि आरोपी अपने ही पालतू कुत्ते को जबरन लिफ्ट में घसीटता है। इससे साफ है कि उसे न तो अपने पालतू जानवर की चिंता थी, न ही लिफ्ट में मौजूद लोगों की। कोर्ट ने कहा, ऐसे कृत्य के लिए अदालत बहुत अधिक नरमी नहीं बरत सकती।
कुत्ते को लिफ्ट में लाने से मना किया फिर भी…
पीड़ित रामिक शाह ने बताया कि, उनके अपार्टमेंट्स में यह घटना तीसरी मंजिल पर लिफ्ट के दरवाजे खुलने के समय हुई। वह अपने घरेलू नौकर और डेढ़ साल साल के बेटे के साथ जा रहे थे। इसी बीच ऋषभ पटेल का अपने कुत्ते के साथ आना हुआ। उन्होंने पटेल से अनुरोध किया कि उनका बेटा कुत्तों से डरता है। कुत्ता लिफ्ट में मत लाइये। लेकिन पटेल ने यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया। इसे नजरअंदाज करते हुए, कुत्ते को खींचते हुए लिफ्ट में जबरन प्रवेश कर लिया। इसके बाद कुत्ते ने लिफ्ट में हमला कर दिया।
पीड़ित शाह के अनुसार, कुत्ते के हमले के बाद जब वह लिफ्ट से निकल गए तो पीछा करते हुए आरोपी ने कहा, “जो करना है कर लो।” इसके बाद उन्होंने अपना इलाज कराया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जिसमें घटना की पुष्टि के लिए घरेलू नौकर का बयान भी दर्ज किया गया।



