आजम खान पर पत्नी बेटे सहित कई आरोप तय 23 फरवरी को होगा फैसला
सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां की मुश्किलें और बढ़ीं अब इस मामले में पत्नी बेटों समेत 14 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं।
23 फरवरी को अदालत में सुनवाई होगी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां और उनके परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है।अब शत्रु सम्पत्ति को कब्जाने के मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं।
इस मामले में अभियोजन पक्ष अधिकारी नीरज कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट से संबंधित एक मामले था।
जिसमें आज़म खां और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आरोप प्रेषित हुए थे। जिसका मुकदमा अपराध संख्या 312/2019 थाना अजीमनगर में अगस्त 2019 में दर्ज हुआ था।यह मुकदमा अल्लामा जमीर नक़वी ने दर्ज कराया था।
इसके जो तथ्य है वो रह है कि मोहम्मद आजम खां और अन्य अभियुक्तों जेई।उन लोगों ने गांव सिगनखेडा जो तहसील सदर में है। वहां शत्रु सम्पत्ति थी।जिसका फर्जी वक्फनामा तैयार कर मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लिया गया है।
उन्होंने बताया कि यह मुकदमा अगस्त 2019 में थाना अजीमनगर में दर्ज हुआ था। आज़म खां, मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म खां अदीब आज़म खां और उनकी पत्नी तंजीम फातमा आजम खां शामिल हैं। इसके अलावा जौहर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग भी हैं और कुछ सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं।
यह मामला धारा 420,467,468, ओर 120 बी की धारा तीन लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 409 धारा 447, आईपीसी में दर्ज किया गया था। गुरुवार को आज़म की कोर्ट में पेशी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए से हुई थी।
हर एक आरोपी के संलिप्त के आधार पर अलग अलग धाराएं हैं। मुख्य धाराएं आज़म खां सैयद गुलाम सैययूद्दीन रिजवी, और एक अन्य अभियुक्त पर है। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि यह 13 एकड़ से ज्यादा शत्रु सम्पत्ति थी।
आज सभी पर आरोप तय हो गये हो गए हैं। अदालत ने अब इस मामले में 23 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है।माना जा रहा है कि 23 फरवरी को अदालत इस मामले पर फैसला सुना सकती है। जिसके बाद आज़म खां और उनके परिवार की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है।