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अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो भूल कर भी किसी लड़की को मत छेड़ना

राजस्थान में लड़कियों से छेड़छाड करने वालों को सरकार नौकरी नहीं मिलेगी। इसे लेकर मंगलवार को सीएम गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने निर्णय लिया है कि लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म या दुष्कर्म करने का प्रयास करने वाले आरोपियों अथवा मनचलों को अब राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिये प्रतिबन्धित किया जायेगा। (CM Ashok Gehlot Big Decision)

सीएम गहलोत के निर्णय के अनुसार इसके लिये अब लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों का पुलिस थानों में हिस्ट्रीशीटरों की तरह ही रिकॉर्ड रखा जायेगा। (CM Ashok Gehlot Big Decision)

जैसे ही कोई अपराधी युवा नौकरी के लिये राज्य सरकार/ पुलिस द्वारा जारी किये जाने वाले इनके चरित्र प्रमाण पत्र की माँग करेगा तो उसके आपराधिक रिकॉर्ड को चरित्र प्रमाणपत्र में अंकित किया जायेगा। (CM Ashok Gehlot Big Decision)

हालाँकि ये बात सही है कि देश में बढ़ते यौन शोषण को देखते हुए राजस्थान राज्य सरकार का यह निर्णय एकदम सही है और पूरे देश में ही ऐसे अपराधियों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिये, और पूरे देश में यह क़ानून लागू होना चाहिये लेकिन……

इसकी क्या गारंटी होगी कि इस क़ानून का पब्लिक दुरुपयोग नहीं करेगी? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि भारत में अकसर क़ानून तो अच्छे बनते हैं, जो सैद्धांतिक में बहुत कारगर दिखते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में कुछ और हो जाते हैं। (CM Ashok Gehlot Big Decision)

इससे पहले भी कुछ ऐसा ही क़ानून आया था और परिवेश की रंजिश के चलते बहुत से होनहार पढ़े लिखे युवाओं को जानबूझकर उनका भविष्य ख़राब करने के लिये फ़र्ज़ी तरीक़े से या झूठमूठ ही किसी आपराधिक घटना में शामिल दिखाकर पुलिस के रिकॉर्ड में अपराधी बना दिया था। (CM Ashok Gehlot Big Decision)

 

हालाँकि कुछ युवा पुलिस की सही जाँच में निर्दोष भी पाये जाते थे, लेकिन बहुत से युवा अपने विरोधियों की साजिश शिकार हो जाते थे और युवाओं का भविष्य ख़राब हो जाता था। इसलिये राजस्थान सरकार को इस क़ानून को इस प्रकार से लागू किया जाये जिससे कम से कम बेगुनाह युवाओं का भविष्य ख़राब न हो।

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